वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को नए आईटी कराधान कानून, 2016 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवार के विरोध का जवाब दिया. जेटली ने केजरीवाल पर इस कानून का दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया. वित्त मंत्री ने कहा कि तथ्यात्मक तौर पर दिल्ली के सीएम कराधान कानून में प्रस्तावित बदलावों पर गलत बयान दे रहे हैं.
अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए सवाल किया कि एक पूर्व IRS अधिकारी द्वारा कराधान कानून में बदलावों को गलत ढंग से क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है. जेटली के मुताबिक सेक्शन 270ए के अंतर्गत आय की गलत जानकारी देने पर 200 फीसदी जुर्माने के नियम में कोई बदलाव नहीं लाया गया है.
जेटली ने केजरीवाल के इस आरोप का जवाब ट्वीटर पर दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था कि मोदी सरकार ने काले धन पर जुर्माने को 200 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रावधान के तहत कर दाखिले में अघोषित नकदी पर केवल 30 प्रतिशत कर का प्रावधान था, जिसे संशोधित कानून में बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने के साथ-साथ इस पर कर के 25 प्रतिशत के बराबर अधिभार और तीन प्रतिशत उपकर का प्रावधान किया गया है.
जेटली ने कहा, ‘इस तरह अगर करदाता इसे आयकर रिटर्न में दिखाता है, तो कुल 77 प्रतिशत कर देना होगा. अन्यथा कर और जुर्माना आय का 85 फीसदी तक देना होगा. साथ ही तलाशी और जब्ती के लिए जुर्माना मौजूदा 10 और 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है, जबकि करदाता इसे स्वीकार करता है और रिटर्न में दिखाता है. अन्यथा आय का 60 फीसदी जुर्माना लगेगा.