राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और सांसद सुभाष यादव पर एक महिला की पिटाई करने के आरोप में मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
कई धाराओं के तहत मामले
पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सुभाष यादव पर प्राथमिकी लाइन बाजार गांव निवासी और उनकी पड़ोस में रहने वाली एक महिला अहमिदा खातून ने भारतीय दंड विधान की धारा 323, 341, 254, 34 के तहत दर्ज कराई है.
जमीन से जुड़ा विवाद
सूत्रों ने बताया कि यादव लाइन बाजार गांव स्थित अपने मकान का बाउंड्री करा रहे थे, जिसका बगल के मकान में रहने वाली अहमिदा खातून ने विरोध किया. अहमिदा का आरोप है कि उक्त बाउंड्री उनके जमीन में करायी जा रही थी, जिसका विरोध करने पर यादव ने अपने एक अन्य समर्थक के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी. घायल महिला के बयान पर पुलिस ने सुभाष यादव एवं उनके समर्थक पिन्टू सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
सुभाष यादव का आरोपों से इनकार
वहीं दूसरी तरफ यादव ने अहमिदा की पिटाई किए जाने की बात से इनकार किया है और उन पर लगाए गए आरोप को उन्हें बदनाम करने के लिए उनके विरोधियों की सोची-समझी साजिश बताया है.