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नई दिल्‍ली स्टेशन पर भगदड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (ऐसा काम जिससे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाएं एवं दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (ऐसा काम जिससे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाएं एवं दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अंतिम क्षणों में दो रेलगाड़ियों के प्लेटफॉर्म बदलने से मची भगदड़ में 35 वर्षीय एक महिला और एक बालक की मौत हो गई. इसमें 30 लोग घायल भी हुए हैं. दिल्ली-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस और दिल्ली-भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्मों को बदलने के कारण दोपहर पौने तीन बजे के करीब नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई.

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