सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने ठीक साढ़े 10 बजे तीन तलाक के मुद्दे पर ऐतिहासिक सुनवाई शुरू की. सुनवाई के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ ये समीक्षा करेंगे कि तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं. कोर्ट इस मुद्दे को इस नजर से भी देखेगा कि क्या तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं.
कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अगर ये साबित हो जाता है कि तीन तलाक इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है तो फिर कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा. संवैधानिक बेंच ने ये भी साफ किया कि बहुविवाह यानी चार शादी पर कोई समीक्षा नहीं करेगी. कोर्ट ने सुनवाई के शुरुआत में ये भी कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को 2-2 दिन बहस और दलील के लिए दिए जाएंगे और 1-1 दिन जवाब देने के लिए दिया जाएगा.
इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं 'तीन तलाक'
बहस की शुरुआत एक याचिकाकर्ता शायरा बानो के वकील ने की. उनका कहना था कि तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है. ज्यादातर मुस्लिम देशों ने तीन तलाक को खत्म कर दिया है. इन देशों में तलाक के लिए न्यायिक आदेश जरूरी हैं. तलाक एकतरफा नहीं हो सकता.
तीन तलाक- गैर इस्लामी
मुस्लिम महिला आंदोलन की तरफ से जकिया सोमन के वकील आनंद ग्रोवर ने बहस की. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसलों के हवाला दिया और कहा कि दोनों ही फैसलों में तीन तलाक को गैर इस्लामी बताया है. उन्होंने ये भी कहा कि तीन तलाक का प्रावधान दरअसल अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है जिसे इस्लाम धर्म में गुनाह माना गया है.
सलमान खुर्शीद ने कहा 'सुलह की कोशिश' जरूरी
वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है. अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जा सकता. एक बार में तीन तलाक नहीं बल्कि ये प्रक्रिया तीन महीने की होती है.
कपिल सिब्बल ने किया बचाव
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने बहस की और कहा कि मुसलमानों के चार स्कूल ऑफ थॉट हैं और सभी में तीन तलाक को अलग-अलग नजरिए से देखा गया है. ये मुसलमानों के पर्सनल लॉ और रीति-रिवाज पर आधारित है. पर्सनल लॉ में बदलाव किया जा सकता है लेकिन इसे कोर्ट नहीं कर सकता बल्कि समुदाय की भावना के मुताबिक संसद कर सकती है. इस मसले को समुदाय पर ही छोड़ा जाना चाहिए.
तलाक महिला विरोधी
इसके बाद 'बेबाक कलेक्टिव' की तरफ से वकील इंदिरा जय सिंह ने अदालत में कहा कि हमें इस्लाम धर्म मे तलाक की तीनों प्रक्रियाओं पर आपत्ति है. तलाक का तीनों तरीका एक तरफा है और ये महिला विरोधी है.
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार के सामने ये सवाल रखा कि अगर तलाक की तीनों प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाता है तो इसका क्या असर होगा? अगर किसी मुस्लिम पति को तलाक लेना है तो वो कहां जाएगा और तलाक कैसे होगा? कोर्ट ने ये इशारा किया कि आखिर संसद ने इस बाबत अब तक कोई कानून क्यों नहीं बनाया?
19 मई तक रोजाना सुनवाई
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी. पहले से तय समय के मुताबिक सुनवाई 19 मई तक जारी रहेगी. इस दौरान बेंच रोजाना इस मामले पर सुनवाई करेगी.