scorecardresearch
 

पहली बार 'प्लास्टिक बुलेट' से घाटी में पत्थरबाजों पर नकेल, पैलेट गन आखिरी विकल्प

केंद्र सरकार की ओर से प्लास्टिक बुलेट कश्मीर घाटी में भेजा चुका है और सुरक्षाबलों को आदेश भी दिया गया है कि वो भीड़ को काबू में करने के लिए वो पैलेट गन का इस्तेमाल ना करें.

Advertisement
X
सुरक्षाबलों को प्लास्टिक बुलेट इस्तेमाल के लिए हरी झंडी
सुरक्षाबलों को प्लास्टिक बुलेट इस्तेमाल के लिए हरी झंडी

Advertisement

जम्मू-कश्मीर में उपद्रवियों से निपटने के लिए अब प्लास्टिक बुलेट (गोली) का इस्तेमाल किया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से 1000 प्लास्टिक बुलेट कश्मीर घाटी में भेजा जा चुका है और सुरक्षाबलों को आदेश भी दिया गया है कि वो भीड़ को काबू में करने के लिए वो पैलेट गन का इस्तेमाल ना करें.

पैलेट गन आखिरी विकल्प
दरअसल पहली बार कश्मीर में पत्थरबाजों और उपद्रवियों को काबू में करने के लिए सुरक्षाबल प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल करेंगे. यही नहीं, गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षाबलों को आदेश दिया गया है कि अब पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर करें. यानी जब सुरक्षाबलों को लगे कि अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं तभी पैलेट गन को उठाएं.

केंद्र ने दिए थे संकेत
बता दें, पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो उग्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए जल्द ही एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल शुरू करने वाली है. इसे पैलेट गन के पहले इस्तेमाल में लाया जाएगा. केंद्र सरकार के मुताबिक बदबूदार पानी, लेज़र डेज़लर और तेज़ आवेज़ करने वाली मशीनों का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं होता है, तब आखिरी विकल्प के तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का तर्क
साथ ही केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि जम्मू-कश्मीर में होने वाले प्रदर्शन का दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन से तुलना नहीं किया जा सकता है. घाटी में प्रदर्शनकारी सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड, पेट्रोल बम, मॉकटेल बम से हमला करते हैं, भीड़ में छुपकर पीछे से ग्रेनेड फेंकते हैं. सरकारी और निजी सम्पति को बेवजह नुकसान पहुंचाया जाता है.

गौरतलब है कि पैलेट गन को लेकर याचिककर्ता ने कोर्ट में कहा था कि कोई सरकार अपने लोगों को मारने, अंधा या अपाहिज करने की इजाजत नहीं दे सकती है. क्योंकि पैलेट गन की मार से लोग लंगड़े-लूले हो रहे हैं. आखिर सरकार इसकी इजाजत कैसे दे सकती है. जिसके बाद कोर्ट ने याचिककर्ता से दो हफ़्ते के अंदर हलफनामे के जरिए वो सुझाव मांगे हैं, जिनके जरिए इस हालात पर काबू पाया जा सकता है.

Advertisement
Advertisement