चारा घोटाला मामले की सुनवाई करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जनता दल युनाइटेड (जदयू) के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा सहित 19 लोगों को दोषी करार दिया. यह मामला गोड्डा जिला कोषागार से 1.16 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है.
चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में 30 को आरोपी बनाया गया था. सुनवाई के दौरान ही छह लोगों की मौत हो गई, दो सीबीआई के गवाह बन गए, दो ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और एक अभी तक फरार है. दोषी ठहराए गए 19 लोगों में से सात को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है. शेष 12 को 24 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.
शर्मा को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ सितंबर 2013 में चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. पांच वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के साथ शर्मा की भी लोकसभा की सदस्यता चली गई. चारा घोटाले से जुड़े 44वें मामले में यह फैसला आया है.
चारा घोटाले में नामजद होने के बाद 1997 में लालू प्रसाद को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. 1996 में सुर्खियां बने इस घोटाले से जुड़े 61 में से 54 मामले वर्ष, 2000 में नए राज्य के रूप में गठित होने के बाद झारखंड स्थानांतरित कर दिए गए.