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रुचिका मामले में पूर्व डीजीपी राठौर को अंतरिम जमानत मिली

नए साल का पहला दिन रुचिका केस के मुजरिम पूर्व डीजीपी राठौर के लिए राहत लेकर आया. पंचकुला सेशन कोर्ट से राठौर को अग्रिम जमानत मिल गई है.

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नए साल का पहला दिन रुचिका केस के मुजरिम पूर्व डीजीपी राठौर के लिए राहत लेकर आया. पंचकुला सेशन कोर्ट से राठौर को अग्रिम जमानत मिल गई है. पंचकुला कोर्ट ने राठौर को अंतरिम राहत देते हुए सात जनवरी तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

हरियाणा के पूर्व डीजीपी राठौर ने रुचिका केस में दर्ज दो नए मामलों में अंतरिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में लगातार तीसरे दिन अर्जी लगाई थी. पूर्व डीजीपी की वकील पत्नी आभा ने राठौर के लिए अदालत से अंतरिम जमानत मांगते हुए कहा कि रुचिका के भाई आशु और पिता ने राठौर के खिलाफ जो दो नए मामले दर्ज कराए हैं, दोनों मीडिया के दबाव में दर्ज हुए हैं. राठौर पर लगाए गए सभी आरोप आधारहीन और उनका इन आरोपों से कोई वास्ता नहीं है. उन्होंने दोहराया कि रुचिका केस को राठौर ने कभी प्रभावित नहीं किया.

आभा ने कहा कि अदालत को बताया कि राठौर गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत चाहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि राठौर इस मामले में जांच टीम का हर संभव सहयोग करेंगे. जमानत लेने के लिए आज राठौर खुद कोर्ट नहीं आए थे.

आभा ने अदालत से कहा कि रुचिका के भाई आशु और पिता एससी गिरोत्रा ने 16 साल के बाद अब जो आरोप लगाए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं. कोर्ट ने आज जब ये फैसला सुनाया उस वक्त रुचिका के घरवालों के वकील पंकज भारद्वाज और आनंद प्रकाश भी मौजूद थे.

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