दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को प्रतिबंधित छात्र संगठन इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व अध्यक्ष शाहिद बद्र फलाही को 14 साल पुराने केस में बरी कर दिया. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल ने फलाही को विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने, राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक बयान और लोगों को गुमराह करने के आरोपों से मुक्त कर दिया.
फरार सिमी आतंकी सुरक्षा के लिए चुनौती
फलाही के वकील हुमाम अहमद सिद्दिकी ने कहा कि उनके मुवक्किल को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था. सिद्दिकी ने कहा कि फलाही के खिलाफ 19 मई 2001 को मामला दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ चीजों वाले स्टिकर चिपकाने का आरोप लगाया गया था. फलाही को दिल्ली पुलिस ने एक दूसरे मामले में सितंबर 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद मौजूदा मामले में अक्टूबर 2001 में उसे हिरास्त में ले लिया गया और दिसंबर 2001 चार्जशीट दायर की गई.
- इनपुट IANS