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पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम को 3 साल की सजा

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी अदा करने को कहा है.

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सुखराम
सुखराम

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी अदा करने को कहा है.

अदालत में मंगलवार को सुखराम की सज़ा पर बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने सज़ा सुनाने के लिए बुधवार का दिन तय था. 

कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी को ही दोषी करार दिया था. 12 साल तक चले केस के बाद कोर्ट ने माना कि सुखराम के पास उनकी आय से कहीं ज्यादा सवा चार करोड रुपए की संपत्ति है.

अदालत में ये बात साबित हो गयी कि नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री रहने के दौरान सुखराम ने ठेके देने में भ्रष्टाचार किया.

सीबीआई ने उनके घर पर छापे मारे थे जिसमें 3 करोड़ 61 लाख रुपए की नगदी और कई लाख के गहने मिले थे. हालांकि सुखराम ने कोर्ट में घर से मिले खज़ाने को पार्टी का पैसा साबित करने की कोशिश की जो नाकाम रही.

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