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हिट एंड रन केस: 26 मार्च से फिर चलेगा सलमान पर मुकदमा

2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान पर 26 मार्च से नए सिरे से मुकदमा शुरू होगा. सेशन कोर्ट ने जरूरी औपचारिकताएं और अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए दस्तावेज को स्वीकार करने का काम मंगलवार को पूरा कर लिया.

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फाइल फोटो: अभिनेता सलमान खान
फाइल फोटो: अभिनेता सलमान खान

2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान पर 26 मार्च से नए सिरे से मुकदमा शुरू होगा. सेशन कोर्ट ने जरूरी औपचारिकताएं और अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए दस्तावेज को स्वीकार करने का काम मंगलवार को पूरा कर लिया.

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सत्र न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने घोषणा की कि नए सिरे से मुकदमा 26 मार्च को शुरू होगा जब पहला गवाह अदालत के समक्ष गवाही देगा.

लोक अभियोजक जगन्नाथ केंजालकर ने प्रेस ट्रस्ट से कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने 64 गवाहों की सूची दी है लेकिन वह उनमें से सबका परीक्षण नहीं करेगी.

अभियोजक ने कहा कि पहला गवाह औपचारिक होगा जिसने पंचनामा तैयार किया था. अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को मृत्यु प्रमाण पत्र और घायल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा किए. अदालत ने दस्तावेजों को तब स्वीकार किया जब सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर अपनी बात रखी.

सलमान पर आरोप है कि सितंबर 2002 में उन्होंने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर कार मुंबई के बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दी थी. इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. पिछले साल पांच दिसंबर को अदालत ने इस आधार पर नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया था कि गवाहों का गैर इरादतन हत्या के बड़े आरोप के संदर्भ में परीक्षण नहीं किया गया है.

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गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभिनेता सलमान खान को 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है. इससे पहले मजिस्ट्रेट अभिनेता के खिलाफ लापरवाही से मौत को अंजाम देने के आरोप का मुकदमा चला रहे थे. उसके लिए दो साल के कारावास का प्रावधान है.

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