देश में नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) को लेकर मचे बवाल के बीच गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नागरिकता कानून के नियमों को बनाने की प्रक्रिया जारी है. इस संबंध में प्रदर्शनकारियों के पास अगर कोई सुझाव है तो वो सरकार को दे सकते हैं.
सूत्रों के अनुसार, नागरिकता कानून को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो नागरिक हैं वो देश के नागरिक बने रहेंगे. जल्द ही नियम बना दिए जाएंगे. हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और शीध्र ही इसकी जानकारी दी जाएगी.
मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नागरिकता कानून पर प्रदर्शनकारियों से सुझाव मांगे हैं. साथ ही यह भी बताया गया कि नागरिकता कानून के नियमों को बनाने की प्रक्रिया जारी है.
'चर्चा के बाद नागरिकता कानून बनाया'
गृह मंत्रालय का कहना है, 'सभी से चर्चा के बाद नागरिकता कानून को बनाया गया है. हालांकि, एनआरसी पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.' हिंसा और प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय का कहना है कि मंगलौर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा जरूर हुई है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है.
गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट को लागू करवाने की जिम्मेदारी केंद्र की है. कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम तय कर लिए जाएंगे. सूत्र ने बताया कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और इसके प्रक्रिया बेहद सरल होगी ताकि किसी को इससे कोई दिक्कत न हो.
नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर हो रहे विरोध पर गृह मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि सभी से चर्चा करने के बाद हम प्रस्ताव लेकर आए और बहस भी की थी. लेकिन उन्हें कोर्ट में जाने का अधिकार है, साथ ही लोगों के पास विरोध-प्रदर्शन करने का भी अधिकार है.
यह सरकार का अधिकारः गृह मंत्रालय
सूत्र ने कहा कि जो लोग भी नागरिकता संशोधन से संबंधित कानून बनाने को लेकर कोई सलाह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. हमने कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
सूत्र के अनुसार, नागरिकता संशोधन एक्ट पर अंतरराष्ट्रीय रिएक्शन पर गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी देश में अवैध रूप से प्रवासी आते हैं तो यह सरकार का अधिकार है कि उन्हें बाहर निकाला जाए.
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गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ अराजक तत्व नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं. कोर्ट में अर्जी देनेवालों को फैसले का इंतजार करना चाहिए. राजनीतिक दलों को हिंसा नहीं भड़काना चाहिए.