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सड़क दुर्घटना के लिए निर्माण करने वाली संस्थाएं ही होंगी जिम्मेदार

सड़क सुरक्षा को लेकर नए मोटर व्हीकल बिल बनाने की तैयारियां चल रही हैं. इस बिल में सड़कों के रख रखाव पर प्रावधान हो सकते हैं. इन प्रावधानों के जरिए सड़क बनाने वाली संस्थाओं को ही सड़क की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा.

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सड़क सुरक्षा को लेकर नए मोटर व्हीकल बिल बनाने की तैयारियां चल रही हैं. इस बिल में सड़कों के रखरखाव पर प्रावधान हो सकते हैं. इन प्रावधानों के जरिए सड़क बनाने वाली संस्थाओं को ही सड़क की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा.

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नए बिल को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के ट्रैफिक मैनजमेंट एक्ट की तरह ही बनाया जा रहा है. बिल में नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये से ज्यादा के चालान का प्रावधान रखा जा सकता है. बिल में युवाओं के बाइक रेसिंग और एक से ज्यादा लाइसेंस रखने पर कड़े दंड का नियम हो सकता है.

सड़क दुर्घटना के मुख्य कारणों में हेलमेट न पहनना,सीट बेल्ट न लगाना, तेज रफ्तार और शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल होता हैं. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर यूके की तर्ज पर एक सख्त कानून संसद में लाया जाएगा.जिससे बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा.

सरकार का दावा है कि सड़क हादसों के 1.4 फीसदी मामलों में वजह सड़कों की खराब स्थिति होती है. हालांकि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों में करीब 450 जगहों को चिन्हित किया है, जहां सड़क हादसे की वजह से हर साल काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है.

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कमीशन फॉर ग्लोबल रोड सेफ्टी के सदस्य रोहित बलुजा ने बताया कि नया बिल एक सकारात्मक कदम है. हमें सड़कों और वाहनों के लिए तकनीक आधारित सिस्‍टम का इस्तेमाल करने की जरूरत है. रोहित ने ये जानकारी दी कि यूके में नियमों का उल्लंघन करने पर मिलने वाले जुर्माने का इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव पर किया जाता है. मसलन दिल्ली या मुंबई पुलिस तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों से मिलने वाले जुर्माने का इस्तेमाल स्पीड गन लगाने में कर सकते हैं.

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