गृहनगर में तैनात होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) नहीं मिलेगा. इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी किया है.
केंद्र ने कहा, ‘जिन सरकारी कर्मचारियों के मुख्यालय या तैनाती स्थल और गृहनगर एक ही हैं, वे गृहनगर जाने के लिए एलटीसी लेने के अधिकारी नहीं हैं.’ ये कर्मचारी पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार की यात्रा के लिए एलटीसी को विशेष रियायत योजना में तब्दील नहीं कर सकते.
हालांकि जिन सरकारी कर्मचारियों के मुख्यालय दिल्ली में हैं और वह राष्ट्रीय राजधानी के बाहर के शहरों या कस्बों में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के तहत आने वाले अन्य राज्यों में रहते हैं, वे गृहनगर एलटीसी के अधिकारी हैं.
सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले हर नए व्यक्ति को एलटीसी का लाभ लेने के लिए अपने गृहनगर की घोषणा करनी होगी. एलटीसी केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों को उनके गृहनगर की यात्रा के लिए दिया जाता है. इसके तहत उन्हें छुट्टियों की मंजूरी और टिकट की अदायगी मिलती है.
हालांकि सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर समेत कई क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी है. ताकि वहां पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके और लोगों का लोगों से संपर्क बढ़ाया जा सके.
इनपुटः भाषा