आधार कार्ड धीरे-धीरे सभी जरूरी सुविधाओं के लिए एक आवश्यक प्रमाणपत्र बनता जा रहा है. सरकार ने हाल ही में यह तय किया है कि सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवाना जरूरी होगा. यह फैसला नए और पुराने दोनों उपभोक्ताओं के लिए है.
सरकार ने इस संबंध में मोबाइल सेवा प्रदान करवाने वाली कंपनियों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सीओएआई ने कहा कि उसकी सदस्य कंपनियां इस हफ्ते बैठक करके मौजूदा एक अरब से भी अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं के केवायसी प्रक्रिया की रूपरेखा तय करेंगी.
दूरसंचार विभाग की एक अधिसूचना में कहा है, सभी लाइसेंस धारक कंपनियों को सारे मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं (प्रीपेड और पोस्टपेड) का आधार कार्ड आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए दोबारा सत्यापित करवाया जाए.
दूरसंचार विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मोबाइल कंपनियों 6 फरवरी 2018 तक का समय दिया है. यदि तय समय सीमा के अंदर किसी नंबर का सत्यापन नहीं होता है या फिर आधार नंबर से नहीं जोड़ा जाता है तो वह नंबर 6 फरवरी 2018 के बाद बंद हो जाएगा.