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खुली सिगरेटों की बिक्री पर पाबंदी का प्रस्ताव

सिगरेट के शौकीनों के लिए अच्छी खबर नहीं है. सरकार ने खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी और तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.

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सिगरेट के शौकीनों के लिए अच्छी खबर नहीं है. सरकार ने खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी और तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत अब 18 साल की जगह 21 साल के युवकों को ही तंबाकू उत्पाद बेचे जा सकेंगे.

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सरकार ने धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं. अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा होटलों और रेस्टोरेंट में अलग से बनाए गए 'स्मोकिंग जोन' हटाने की भी सिफारिश की गई है.

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विग्यापन पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2015 के मसौदे में कुछ बड़ी सिफारिशें की गई हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन पर जनता से सुझाव मांगे हैं.

विधेयक ने समिति की सिफारिशों को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया. खबरें थीं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसानों और तंबाकू उद्योग से जुड़े लोगों के विरोध के बाद पैर पीछे खींच लिए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कहा था कि उनके मंत्रालय ने मौजूदा कानून की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कैबिनेट के लिए एक मसौदा नोट मंत्रालयों के परामर्श के लिए वितरित किया गया है.

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प्रस्तावित कानून के उल्लंघन को और अधिक सख्त बनाने के लिहाज से मसौदा विधेयक में जुर्माने की राशि मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र के किसी दूसरे शख्स को सिगरेट या अन्य कोई तंबाकू उत्पाद फुटकर में नहीं बेचेगा, बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा.

तंबाकू या तंबाकू उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, बिक्री में 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी या शामिल नहीं किया जाएगा.

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