केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रीनपीस इंडिया का विदेशी अंशदान पंजीकरण रद्द कर दिया है, क्योंकि वह FCRA खातों पर स्टे के बावजूद उनका संचालन कर रहा था.
गृह मंत्रालय ने अदालत में दायर एक हलफनामे में दावा किया कि ग्रीनपीस ने अपने विदेशी और घरेलू अंशदानों को मिलाकर विदेशी अंशदान नियमन कानून (FCRA) का उल्लंघन किया. यह हलफनामा एनजीओ की उस अर्जी पर दायर किया गया है, जिसमें उसने अपने FCRA पंजीकरण पर स्थगन तथा विदेशी व घरेलू अंशदान खातों के संचालन पर रोक लगाने के कदम को चुनौती दी थी.
अदालत ने गत 27 मई को ग्रीनपीस को इजाजत दी थी कि वह अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए ताजा घरेलू दान प्राप्त करने और उनका इस्तेमाल करने के वास्ते अपने दो खातों का इस्तेमाल कर सकता है.
इनपुट: भाषा