scorecardresearch
 

बाल श्रम कानून में संशोधन की तैयारी, 14 से 18 साल के बच्चे कर पाएंगे फैमिली बिजनेस में काम

सरकार चयनित पारिवारिक उद्योगों में 14 साल के बच्चों को काम करने की अनुमति देने के लिए बाल श्रम कानूनों में छूट देने की योजना बना रही है.

Advertisement
X
symbolic image
symbolic image

सरकार चयनित पारिवारिक उद्योगों में 14 साल के बच्चों को काम करने की अनुमति देने के लिए बाल श्रम कानूनों में छूट देने की योजना बना रही है. इससे बच्चे सिर्फ उन उद्योगों में काम कर पाएंगे, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित न हो और उन्हें परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने की समझ भी होती रहे.

Advertisement

बाल श्रम निषेध अधिनियम में कहा गया है, बाल श्रम में निषेध तब नहीं लागू होता, अगर बच्चा फील्ड, जंगल, स्कूल के बाद घर में या फिर छुट्ट‍ियों के दौरान बिजनेस में अपने परिवार की मदद कर रहा है.

श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव में नए नियम मनोरंजन और खेल जगत के लिए भी होंगे. ये नियम सर्किस में लागू नहीं होंगें. 14 से 18 साल के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं होगी.

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम भारतीय समाज में बड़ों के साथ परिवार के काम में हाथ बंटाने की परंपरा को समाप्त नहीं करना चाहते हैं. बल्क‍ि, हम बच्चों को घर में काम सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिससे वो बिजनेस को भविष्य में आगे बढ़ा सके. नया कानून प्रस्ताव खासतौर से गरीब परिवारों के लिए मददगार होगा, जहां बच्चे परिवार की मदद करते हैं.

Advertisement

हालांकि, बाल अधिकार एक्ट‍िविस्ट इस कदम का विरोध कर रहे हैं. इससे लड़कियों की शिक्षा और अधिक प्रभावित होगी. अभी लड़कियों का स्कूल छुड़वाना लड़कों के स्कूल छोड़ने की तुलना में दोगुना है. उनका ये भी कहना है कि इससे सरकार द्वारा 14 साल तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की योजना भी प्रभावित होगी.

आपको बता दें कि मूल बाल श्रम कानून में 18 खतरनाक उद्योगों में 14 साल के कम उम्र के बच्चों के काम करने में पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन यूपीए सरकार ने साल 2012 में इस कानून को सभी उद्योगों के लिए प्रतिबंध का विस्तार देने का प्रस्ताव दिया था. यही नहीं, उन्होंने किशोरों की एक नई श्रेणी शुरू की थी, जिसमें 14 से 18 साल के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की तो मनाही थी, लेकिन ये अन्य उद्योगों में काम करने की अनुमति दी गई थी.

उल्लेखनीय है कि श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि इस शीत सत्र में सरकार बाल श्रम निषेध कानून में संशोधन करेगी. मंत्रालय ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द ही विचार किया जाएगा.

Advertisement
Advertisement