दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग ने कहा, ‘हमने दूरसंचार कंपनियों को छह महीने का पर्याप्त समय दिया है. यह पहला मौका नहीं है जब देश में MNP लागू हो रहा है. हम केवल इसे देश भर में लागू कर रहे हैं. अगर वे समयसीमा से चुकते हैं तो कानून के तहत जो भी कार्रवाई उचित होगी, की जाएगी.’ अभी केवल अपने अपने सर्किल के भीतर ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा है. इसके तहत ग्राहक पुराना नंबर बकरार रखते हुए दूरसंचार सेवा प्रदाता बदल सकते हैं.
पूर्ण रूप से MNP लागू होने से ग्राहक देश में कहीं भी जाने पर अगर दूरसंचार कंपनी बदलते हैं या एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं तो अपना पुराना नंबर बरकरार रख सकेंगे.
गौरतलब है कि उद्योग संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पिछले सप्ताह कहा था कि दूरसंचार कंपनियां तीन मई की समयसीमा का संभवत: पालन नहीं कर पाएंगी. इसका कारण तकनीकी तथा समन्वय मुद्दा है. साथ ही उनका कहना है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से MNP अधिसूचित करने में देरी से भी उन्हें समस्या हो रही है.
इनपुट: भाषा