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जीएसटी: संविधान संशोधन के लिये कानून मंत्रालय से मांगी गई राय

वित्त मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से पूछा है कि क्या प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के लिये केंद्र और राज्यों को समान अधिकार देने हेतु संविधान में संशोधन किया जा सकता है.

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वित्त मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से पूछा है कि क्या प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के लिये केंद्र और राज्यों को समान अधिकार देने हेतु संविधान में संशोधन किया जा सकता है.

वित्त मंत्रालय ने नयी कर व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्यों को कर लगाने के मामले में समान अधिकार के लिये संविधान में चौथी सूची डाले जाने की व्यवहार्यता पर कानून मंत्रालय से विचार मांगा है.

वित्त मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय चौथी सूची जोड़ने के लिये संविधान में संशोधन के बारे में एक सप्ताह के भीतर अपनी राय दे सकता है.

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘कानून मंत्रालय को अपनी राय देनी है..हम उम्मीद करते हैं कि उनका विचार एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा.’’ फिलहाल संविधान में तीन सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है.

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