गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में 2002 में हुए दंगों के पीड़ितों में 262 करोड़ रुपये बांटने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार ने 2007 में यह रकम दंगा पीड़ितों के लिए आवंटित की थी.
दंगे में अपनी सारी संपत्ति गंवा चुके बहुत से लोगों ने अदालत में शिकायतें दर्ज कराई थीं कि वादों के बावजूद उन्हें अभी तक मुआवजे की रकम नहीं मिली है. इसी पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने अदालत को बताया कि आम चुनावों के कारण आचार संहिता लागू है, इसलिए राज्य सरकार मुआवजा नहीं बांट सकती. अगले सप्ताह आचार संहिता के तहत लागू बंदिशें खत्म हो जाएंगी.
गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से 59 लोगों की मौत के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों में 1180 लोगों की जानें चली गई थीं.