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विकास बराला ने कबूली वर्णिका का पीछा करने की बात, कहा-अपहरण की कोशिश के आरोप गलत

इस हाइप्रोफाइल मामले में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचने के बाद पुलिस ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उस घटना के वक्त उसके साथ रहे उसके साथी आशीष को चंडीगढ़ पुलिस ने बुधवार को दोबारा गिरफ्तार किया और अब उन दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

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वर्णिका कुंडू का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश के आरोप में विकास बराला गिरफ्तार
वर्णिका कुंडू का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश के आरोप में विकास बराला गिरफ्तार

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वर्णिका कुंडू के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला ने पूछताछ में लड़की का पीछा करने की बात मान ली है. हालांकि उसने अपहरण की कोशिश से इनकार किया है. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी.

बता दें कि 5 अगस्त को चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला और उनके साथी को वर्णिका से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी दिन उन्हें बेल मिल गई थी. पुलिस ने तब उनके खिलाफ आईपीसी और मोटर व्हीकल्स कानून की जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इस हाइप्रोफाइल मामले में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचने के बाद पुलिस ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उस घटना के वक्त उसके साथ रहे उसके साथी आशीष को चंडीगढ़ पुलिस ने बुधवार को दोबारा गिरफ्तार किया और अब उन दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विकास बराला और उसके साथी से पूछा गया कि क्या वे वर्णिका को पहले से जानते हैं, तो उन्होंने इससे इनकार किया और बताया कि उन्होंने उस रात सेक्टर 9 के मध्य मार्ग पर ही वर्णिका को पहली बार देखा था. सूत्रों के मुताबिक, जब उन दोनों से शराब पीने के बारे में सवाल किया गया तो उन दोनों ने बताया कि सेक्टर 8 के लिकर शॉप से उन्होंने 2 बोतल बीयर खरीदी थी. वहीं जब वर्णिका के अपहरण की कोशिश के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने बस कार से उसका पीछा किया था.

आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका से छेड़छाड़ के आरोपी विकास बराला और आशीष ने बुधवार की रात चंडीगढ़ सेक्टर 26 के लॉकअप में बिताया. इस दौरान विकास पूरी रात काफी बेचैन दिखा और सो भी नहीं पाया.

चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक तेजिंदर लूथरा ने कहा कि विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 और धारा 511 के तहत अगवा करने की कोशिश के गैर जमानती आरोप लगाए गए हैं.  दोनों आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 160 के तहत केस दर्ज किया गया, जबकि विकास बराला के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 354डी (पीछा करना), 341 (गलत इरादा रखना), 34 और 185 MV धारा (रैश ड्राइविंग) के मामले दर्ज किए गए हैं.

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