हाई कोर्ट ने सोमवार को आईएएस ऑफिसर डीके रवि हत्या मामले में सीआईडी और राज्य सरकार से पूछा कि डीके रवि और महिला बैचमेट के साथ हुई बातचीत के मैसेज रवि की मौत के पहले मीडिया में कैसे लीक हुए?
जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने कहा, 'मोबाइल और दूसरे दस्तावेज आपकी कस्टडी में है और सील है, लेकिन मैंने हाल ही में वो मैसेज एक कन्नड़ चैनल में देखे. मैंने उन मैसेज को तब देखे थे जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था. तो मीडिया को वो मैसेज कैसे मिले, जब वो आपके पास सील पड़े थे. किसने उसे लीक किया?'
उन्होंने ये सवाल तब किया जब कोर्ट महिला आईएसएस ऑफिसर के पति सुधीर रेड्डी द्वारा दायर एक याचिका की अगली सुनवाई दे रही थी. रेड्डी ने अपने परिवार के लिए गोपनीयता के अधिकार के संरक्षण की मांग की है.
राज्य सरकार और सीआईडी के प्रतिनिधि एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) एएस पोन्नाना ने कहा कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि ये इंफॉर्मेशन मीडिया के पास किसी तीसरे ने पहुंचाई है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने मीडिया के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की.
उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से कोलार में अशांति है. लोग जानना चाहते हैं कि जांच में क्या हो रहा है. एएजी पोन्नाना ने याचिका की अंतरिम आदेश की बर्खास्तगी की मांग की. उन्होंने दावा किया कि इस अंतरिम आदेश से सरकार के हाथ बंध गए हैं.
आपको बता दें कि 22 मार्च को कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था और सख्ती से कहा था कि अधिकारी, आईएएस डीके रवि की मौत की जांच से जुड़ी कोई सूचना शेयर नहीं करे. केस की सुनवाई मंगलवार को भी होगी.