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कांडा की जमानत याचिका दिल्ली HC में खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले के आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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गोपाल गोयल कांडा
गोपाल गोयल कांडा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले के आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने पुलिस और कांडा की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि विस्तृत आदेश बाद में पारित होगा.

हरियाणा के पूर्व मंत्री कांडा पर अपनी कम्पनी की कर्मचारी गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने का मामला दर्ज है.

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कांडा को जमानत दिए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और इस स्थिति में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती.

लूथरा ने कहा, 'उनके पिछले कारनामों, उनकी शक्ति, उनके अपराध की प्रकृति पर गौर करते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए.' उन्होंने कहा, 'हम जांच की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, हम गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं और मामले से जुड़े सबूत भी एकत्र कर रहे हैं.'

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पुलिस ने भी कहा कि गीतिका के लिखे दो सुसाइड नोटों से कांडा की संलितप्ता के स्पष्ट संकेत मिलते हैं.

कांडा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सवाल उठाया कि उनका मुवक्किल आखिर कब तक जेल में रहेगा. उन्होंने कहा, 'कई महीने गुजर गए, मेरा मुवक्किल कब तक जेल में रहेगा? क्या यह सजा है?'

रोहतगी ने कांडा की ओर से कहा, 'मेरे दिल में लड़की के लिए मोह था, उसकी बेहतरी के लिए मैंने उसे प्रोत्साहित किया कि वह मेरी कम्पनी में काम करे. इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता.'

उन्होंने कांडा के शब्दों में कहा, 'मैं चाहता था कि वह मेरे साथ रहे, मैं यह क्यों चाहूंगा कि वह आत्महत्या कर ले? हो सकता है उसके मन में घबराहट हो कि वह कहीं और नहीं जा सकेगी या अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाएगी...'

ज्ञात हो कि पांच अगस्त को गीतिका (23) का शव उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित उसके घर की सीलिंग फैन से झूलता पाया गया था. घटनास्थल से गीतिका के लिखे दो सुसाइड नोट बरामद हुए थे, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए कांडा और उनकी कम्पनी की कर्मचारी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया है. अरुणा कांडा की बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस में अधिकारी थी, जिसमें गीतिका ने काम किया था. दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों ने गीतिका आत्महत्या मामले में संलिप्तता से इंकार किया है.

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निचली अदालत ने जब कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी, उसके बाद उन्होंने उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी.

निचली अदालत ने 20 सितम्बर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जांच प्रारंभिक चरण में है, इसलिए आरोपी के रिहा हो जाने पर जांच प्रभावित हो सकती है.

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