बंबई उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ की गयी टिप्पणियों के लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
न्यायमूर्ति पी वी हरदास और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता एजाज नकवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज ठाकरे को नोटिस जारी किया. इस याचिका में उन्होंने उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के बारे में राज ठाकरे की टिप्पणियों के कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
याचिका में कहा गया है कि मनसे प्रमुख ने पिछले साल मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में राजनीतिक रैली करने की अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद उच्च न्यायालय तथा इसके जजों के खिलाफ टिप्पणी की थी.
अवमानना याचिका के अनुसार, राज ठाकरे ने कथित रूप से अदालत के फरवरी 2012 के आदेश को ‘पक्षपातपूर्ण’ करार दिया था. उच्च न्यायालय ने पिछले साल पांच फरवरी को शिवाजी पार्क में एमएनएस को राजनीतिक रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. क्योंकि यह स्थान शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन) में आता है.