सूचना का अधिकार (आरटीआई) से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए हर साल होने वाले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के खुले सम्मेलन में इस बार सिर्फ आयुक्त ही भाग ले सकेंगे. क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है, जो इस प्रकार के प्रशासनिक फैसले लेते हैं.
आरटीआई कार्यकर्ताओं का मानना है कि आरटीआई कानून की 10वीं वषर्गांठ के मौके पर पारदर्शी कानून का मूल्यांकन करने और आगे के बारे में फैसला करने के लिए सालाना सम्मेलन एक आदर्श मंच होता. सीआईसी के सालाना सम्मेलनों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई मंत्री संबोधित कर चुके हैं.
सीआईसी सूत्रों ने कहा कि इस प्रकार के प्रशासनिक फैसले सिर्फ मुख्य सूचना आयुक्त ही कर सकते हैं और नई सरकार ने अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की है. आखिरी मुख्य सूचना आयुक्त राजीव माथुर के अवकाश ग्रहण करने के बाद आयोग का अध्यक्ष पद खाली है, लिहाजा आयोग ने सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया.
कुछ सूत्रों ने यह भी कहा कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बारे में पीएमओ की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है.