कर्नाटक हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे. जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने बुधवार को जयललिता की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई स्थगित कर दी. अब इस पर हाईकोर्ट की नियमित पीठ 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगी.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराई गई और 4 साल कैद की सजा पाने वाली जयललिता ने इस याचिका के जरिए से बेंगलुरु हाईकोर्ट से सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने की गुहार लगाई है. वे फिलहाल बेंगलुरु की केंद्रीय कारा में बंद हैं.
गौरतलब है कि जयललिता को विशेष अदालत ने आय से अधिक 66 करोड़ रुपये के मामले में शनिवार को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी जयललिता का मुकदमा लड़ रहे हैं. उन्होंने अपनी मुवक्किल के लिए तुरंत अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा था कि चूंकि उन्हें 10 साल कैद से कम की सजा सुनाई गई है, इसलिए वे जमानत पाने की हकदार हैं.