बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी आदि के विरुद्ध चल रहे मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश को नामित करने के लिए उच्च न्यायालय की तरफ से अधिसूचना जारी न होने के कारण अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख लगा दी है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ‘उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के न्यायाधीश को नामित करने की अधिसूचना अभी जारी नहीं की है, इसलिए आज इस मुकदमे में सुनवाई नही हो पायी और अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख लगा दी गयी है.’
उल्लेखनीय है कि मुकदमे की सुनवाई के लिए नामित न्यायाधीश तत्कालीन मुख्य दंडाधिकारी गुलाब सिंह के स्थानान्तरण के बाद से यह पद रिक्त है और सूत्रों ने बताया है कि जिला न्यायाधीश ने विशेष अदालत के लिए न्यायाधीश नामित करने के लिए उच्च न्यायालय से आग्रह कर रखा है.
इस मुकदमे में फिलहाल वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अंजू गुप्ता की गवाही पर जिरह चल रही है, जो छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने के समय लाल कृष्ण आडवाणी की सुरक्षा और एस्कोर्ट ड्यूटी पर तैनात थी.