पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रचिका गिहरोत्रा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस पी एस राठौड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी है.
निचली अदालत ने राठौड़ को 18 महीने की सजा सुनाई है. राठौड़ की पत्नी और वकील आभा राठौड़ ने दोषी की ओर से उच्च न्यायालय में बुधवार को एक पुनरीक्षा याचिका दाखिल की थी और जमानत का आग्रह किया था.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह ने सीबीआई के वकील के इस आग्रह पर सुनवाई को 31 मई तक स्थगित कर दिया कि उन्हें पुनरीक्षा याचिका की प्रति नहीं मिली है.