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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज नहीं हुई सुनवाई, UP सरकार को रखना था पक्ष

सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की उस मोडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसके जरिए राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 37339 पद भरने पर रोक लगा के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए आग्रह किया है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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  • शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में नहीं हो सकी सुनवाई
  • मोडिफिकेशन की याचिका पर चल रही है ये सुनवाई

यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली थी. लेकिन वह टल गई है. जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के अगुआ जस्टिस यू यू ललित के गुरुवार को अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. बता दें कि आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार अपना पक्ष रखने वाली थी. याचिकाकर्ता की तरफ से अपना पक्ष पिछली सुनवाई में रखा जा चुका है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की उस मोडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसके जरिए राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 37339 पद भरने पर रोक लगा के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए आग्रह किया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आंसर सीट विवाद पर दाखिल की गई याचिका में कोई भी दखल देने से साफ इनकार कर दिया था. बता दें कि एक ही प्रश्न के बहुविकल्प उत्तर में से एक से ज्यादा विकल्प सही होने पर विवाद खड़ा हो गया था. ऐसे प्रश्नों और उत्तरों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी.

अधर में लटकी भर्ती

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामला पिछले दो साल से अधर में लटका हुआ है. जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों पर ग्रहण लगा हुआ है. अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है.

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