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ढोंगी इच्छाधारी बाबा की जमानत पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर जिस्मफरोशी का धंधा चलाने के आरोप में मकोका के तहत गिरफ्तार स्वयंभू बाबा शिव मूरत द्विवेदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.

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दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर जिस्मफरोशी का धंधा चलाने के आरोप में मकोका के तहत गिरफ्तार स्वयंभू बाबा शिव मूरत द्विवेदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के सरवरिया ने कहा कि जमानत की अर्जी पर सुनवाई और अभियोजन पक्ष के जवाब के लिये आठ जुलाई की तारीख मुकर्रर की जाती है. द्विवेदी उर्फ इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद जी महाराज चित्रकूटवाले ने इस दलील के साथ जमानत याचिका दाखिल की है कि पुलिस अपराध प्रक्रिया संहिता और मकोका के प्रावधान के तहत निर्धारित 90 दिन के भीतर अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पायी जिस वजह से वह जमानत का हकदार है.

हालांकि सरकारी वकील ने एक आवेदन पत्र दाखिल कर इस मामले में जांच के लिए और ज्यादा समय देने की मांग की है. वहीं बचाव पक्ष के वकील एमएस खान ने अभियोजन पक्ष की दलील का यह कहते हुए विरोध किया कि पुलिस वैधानिक समय खत्म होने के चार दिन बाद और ज्यादा समय देने की मांग कर रही थी, जो नहीं दिया गया.

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