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अदालत ने तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 मार्च तक स्थगित की

बंबई हाईकोर्ट ने बंद कमरे में दलीलें सुनने के बाद महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपी और तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी.

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तरुण तेजपाल
तरुण तेजपाल

बंबई हाईकोर्ट ने बंद कमरे में दलीलें सुनने के बाद महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपी और तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी.

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इससे पहले मंगलवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत से बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि मीडिया में इस मामले में पहले ही काफी-कुछ लिखा जा चुका है. इसके बाद न्यायमूर्ति यूवी बाकड़े जमानत याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई पर सहमत हुए थे.

अदालत की गोवा पीठ के सामने इस मामले को सुबह साढे़ दस बजे रखा गया और फिर इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई. शाम साढ़े चार बजे दलीलें पूरी हुईं.

गोवा में गत नवंबर में तहलका के ‘थिंकफेस्ट’ के दौरान एक जूनियर महिला सहयोगी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में 50 वर्षीय पत्रकार तेजपाल जेल में हैं.

गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ महिला पत्रकार से बलात्कार करने, उसका शील भंग करने और उसे यौन प्रताड़ना देने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद तेजपाल ने जमानत मांगी है.

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गोवा पीठ ने 18 फरवरी को तेजपाल को कोई फौरी राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 4 मार्च के लिए तय की थी और अभियोजन पक्ष से उनके खिलाफ दाखिल आरोप पत्र की एक प्रति पेश करने को कहा था.

बहरहाल, तेजपाल पणजी से 35 किमी दूर वास्को में साडा उप जेल में बंद हैं.

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