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1 अप्रैल से चांदनी चौक में बिना रजिस्ट्री के रिक्शों पर रोक: हाईकोर्ट

देश की राजधानी के सबसे व्यस्ततम बाजारों के तौर पर शुमार किए जाने वाले चांदनी चौक में 1 अप्रैल से बिना रजिस्ट्रेशन के रिक्शे नहीं चलेंगे. हाई कोर्ट ने यह आदेश चांदनी चौक सुंदरीकरण मामले में दिया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

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हमारे देश की राजधानी के सबसे व्यस्ततम बाजारों के तौर पर शुमार किए जाने वाले चांदनी चौक में 1 अप्रैल से बिना रजिस्ट्रेशन के रिक्शे नहीं चलेंगे. हाई कोर्ट ने यह आदेश चांदनी चौक सुंदरीकरण मामले में दिया है. गौरतलब है कि चांदनी चौक रिडेवलपमेंट को लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में चल रही थीं. सुनवाई के दौरान कई बार सवाल उठे कि इस इलाके में लगने वाले जाम में रिक्शे बड़ी वजह हैं. ऐसे कई रिक्शे हैं जो इन इलाकों में बिना रजिस्ट्री के चलते हैं.

हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़े कैंप लगाने के दिए आदेश
हाई कोर्ट ने रिक्शों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दो बार बडें कैंप लगाने के आदेश भी एजेंसियों को दिए थे. करीब 500 रिक्शे इस कैंप में रजिस्टर भी हो चुके हैं. जो नही हुए हैं वे अब एक अप्रैल के बाद चांदनी चौक के इलाके में नहीं चल पाएंगे. गौरतलब है कि पूरी दिल्ली में करीब 20 लाख से ऊपर रिक्शे हैं और हर रोज इस इलाके में भी 50 हजार से ऊपर रिक्शे चलाए जा रहे हैं. हालांकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ 500-600 रिक्शों का ही हो पाया है. इस रजिस्ट्रेशन का मकसद न सिर्फ चालकों की पहचान करना है बल्कि अवैध रुप से चल रहे रिक्शों पर भी लगाम लगाना है.

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गैर सरकारी संगठनों ने की है याचिका
चांदनी चौक में अक्सर ट्रैफिक जाम की ही समस्या बनी रहती है. इस ऐतिहासिक इलाके के अस्तिस्व को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं. हाई कोर्ट पहले कुछ याचिकाओं की सुनवाई के बाद चांदनी चौक में रिक्शा चलाने को बैन कर चुका था लेकिन फिर कुछ गैर सरकारी संगठनों ने याचिका लगाई कि इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. लिहाजा रजिस्ट्रेशन के साथ इनको चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए.

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