दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और बेसहारा औरतों को पेंशन जारी करने के निर्देश देने के लिये दायर जनहित याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया. याचिका में कहा है कि इन महिलाओं के आवेदन कई महीनों से लंबित हैं.
मुख्य न्यायाधीश डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति वी के जैन की खंडपीठ ने दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन की याचिका पर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब मांगा है. न्यायालय ने उसे दो महीने के अंदर स्थिति रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया है.
पीठ ने कहा, 'हम महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश देते हैं कि वह विस्तृति स्थिति रिपोर्ट पेश कर बताए कि उसे पेंशन संबंधी कितने आवेदन मिले, उनमें कितने उसने अस्वीकार किये हैं. विभाग अस्वीकृति के कारण भी बताएं.' इस मामले में अब 29 मई को आगे सुनवाई होगी.