बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार के दोषी फिल्म अभिनेता शाइनी आहूजा के खिलाफ आरोप तय करने पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है.
इससे पूर्व अभियोजन ने मेडिकल और फोरेंसिक रिपोटरें की कापी मांगने वाली याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा था. सेवरी में एक त्वरित अदालत को शाइनी के खिलाफ कल आरोप तय करने थे. न्यायाधीश एस ए बोबाडे ने शाइनी आहूजा के खिलाफ आरोप तय करने पर उस समय एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जब अभियोजन ने शाइनी द्वारा दाखिल याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा.
शाइनी के वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके शाइनी और कथित बलात्कार की शिकार लड़की के मेडिकल और फोरेंसिक परीक्षणों की रिपोर्ट मांगी थी. उनका दावा था कि दोनो की डीएनए रिपोर्ट मेल नहीं खातीं. इससे पूर्व सत्र अदालत ने शाइनी के वकील की अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया था कि बचाव पक्ष के वकील को आरोप तय करने पर बहस के दौरान इन दस्तावेज की जरूरत नहीं है. शाइनी के वकील श्रीकांत शिवाडे ने बताया कि उनके मुवक्किल को पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया था. उन्हें बुधवार को सत्र अदालत में पेश होना है.
शाइनी को 15 जून को गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी घरेलू नौकरानी ने उनके खिलाफ ओशिवाड़ा थाने में शिकायत की थी कि शाइनी ने अपने घर में उसके साथ बलात्कार किया. शाइनी की पत्नी और बच्चा उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, जिस वक्त यह कथित घटना हुई. पुलिस ने गत 13 अगस्त को शाइनी के खिलाफ 109 पृष्ठ का एक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें उसके खिलाफ बलात्कार, गलत ढंग से रोककर रखने और डराने धमकाने के आरोप लगाए गए थे. आरोपपत्र में वह मेडिकल रिपोर्ट भी थीं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि शाइनी ने अपनी नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बनाए.