दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. डेंगू और चिकुनगुनिया की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीन नगर निगमों जिम्मेदार ठहराया. अदालत ने आप सरकार और नगर निगम के प्रति नाराजगी जाहिर की.
कोर्ट ने लगाई फटकार
अदालत ने कहा, मच्छर बैठकों का इंतजार नहीं करते. अगर सरकार और नगर निगम काम करती हैं तो वो काम दिखता क्यूं नहीं है. मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने कहा कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया. अधिकारियों ने मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. अब तक जनता को इस बारे में जानकारी देने के लिए विज्ञापन जारी करने जैसा कोई ऐहतियाती कदम भी नहीं उठाया गया.
पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर भी कोई जागरूकता कार्यक्रम या विज्ञापन जारी नहीं किया. पीठ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. जिनमें अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए.