महाराष्ट्र में फड़नवीस सरकार के गोमांस पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ दो हिंदुओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. पेशे से वकील विशाल सेठ और छात्रा शाइना सेन ने गोमांस से रोक हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
इन दोनों ने अपनी याचिका में कहा है कि बेशक हम हिंदू हैं लेकिन गोमांस हमारे भोजन का हिस्सा है और इससे हमें पोषक तत्व मिलते. इसलिए इस पर रोक लगाया जाना हम जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की गुणवत्ता का और इस पर लगी रोक अनुच्छेद 29 उल्लंघन करती है.
इस याचिका पर अगली सुनवाई जस्टिस वी एम कनाडे और एआर जोशी की खंडपीठ में अगले हफ्ते करेगी. इस मामले में गोमांस के विक्रेताओं ने भी राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गौरतलब है कि फरवरी में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में गोहत्या पर रोक लगाई जा चुकी है. इस कानून के तहत अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे पांच साल के लिए जेल की सजा दी जा सकती है और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.