यह मालूम होने के बाद कि ग्रीनपीस इंडिया ने ‘विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के उल्लंघन में पूर्वाग्रह के साथ जनहित और देश के आर्थिक हितों को प्रभावित किया ग्रह मंत्रालय ने इस गैर सरकारी संगठन के लाइसेंस को निलंबित करने सहित उपरोक्त तमाम फैसले किए.
मंत्रालय ने कहा कि ग्रीनपीस इंडिया के लाइसेंस को 180 दिनों के लिए निलंबित करके उसके विदेशी अनुदान पर रोक लगाई गई है.
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर यह गैरसरकारी संगठन सरकार के सामने अपनी बात संतोषजनक ढंग से रखने में नाकाम रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले अनुदान को लेकर नियमों को सरकार की ओर से सख्त किया गया है. दरअसल, सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि करीब 200 विदेश दानदाता इन संगठनों को चंदा देने की आड़ में धनशोधन में लगे हुए हैं.
केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ 188 विदेशी दानदाताओं की सूची साझा की है ताकि उनकी ओर से दिए जाने वाले अनुदान पर नजर रखी जा सके.
इनपुटः एजेंसी