ऑस्ट्रिया की संसद ने एक विधेयक पारित कर समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने की इजाजत दे दी. समलैंगिकों ने इसे देश में समलैंगिक अधिकारों की दिशा में बड़ी जीत बताया है.
यह विधेयक एक जनवरी से कानून का रूप ले लेगा और इसके साथ ही विपरीत लिंग वाले जोड़ों को मिले अधिकारों का समलैंगिक भी इस्तेमाल कर सकेंगे. अगर जोड़े में से एक सदस्य की मौत हो गई तो दूसरे को पेंशन मिलेगा और अलग होने के वक्त गुजारा भत्ता भी देना होगा. हालांकि पास हुए विधेयक में कृत्रिम गर्भाधान और बच्चा गोद लेने पर प्रतिबंध है.