नशे में ड्राइविंग के खिलाफ हैदराबाद पुलिस लगातार कार्रवाई जारी है. पुलिस ने पिछले चार महीनों में 1,699 लोगों को जेल भेज दिया है और 69 लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए हैं.
पुलिस को लगता है कि नशे में ड्राइविंग के खिलाफ जागरुकता अभियान के बावजूद लोग कानून को नजरअंदाज कर रहे हैं. हैदराबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त अनिल कुमार ने बताया, 'पिछले चार महीनों में हमने लगभग 7,000 मामले बुक किए हैं और कम से कम 9,000 आरोप पत्र दायर किए गए हैं. इनमें से लगभग 1699 लोगों को अदालत ने जेल भेजा है और 69 उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं.'
उन्होंने बताया कि हैदराबाद पुलिस नशे में चलने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए सभी प्रयास कर रही है. नशे में ड्राइविंग करने पर सख्त कानून है. लेकिन शराब के नशे में लोग लगातार हादसों को अंजाम दे रहे हैं.शराब में मौजूद अल्कोहल की वजह से इंसान अपने होश खो देता है. शराब पीने पर व्यक्ति का रिएक्शन टाइम कम हो जाता है. जिसकी वजह से चालक गाड़ी पर काबू नहीं रख पाता है और सड़क पर हादसे का शिकार हो जाता है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए भारत में कानून है.
कानून क्या कहता है....
कानून के मुताबिक शराब की अनुमेय सीमा 30mg अल्कोहल प्रति 100ml खून है. अगर किसी चालक के खून में शराब की मात्रा इस तय सीमा से अधिक पाई जाती है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों है. लगातार शराब पीकर गाड़ी चलने पर आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा. हालांकि दिल्ली में एक नए नियम के मुताबिक अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो पहली बार में ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है.