दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकवादी गुट इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के संस्थापक रियाज भटकल के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया.
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 21 फरवरी को हुए दो आतंकवादी विस्फोटों को अंजाम देने में कथित रूप से संलिप्त नौ अन्य आतंकवादियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए. राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान रियाज भटकल तथा नौ अन्य हमलावरों के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किए.
जिला न्यायाधीश आई.एस. मेहता ने आईएम के दो अन्य आरोपियों सईद मकबूल तथा इमरान खान को उनकी एनआईए हिरासत को बढ़ाते हुए 13 मार्च तक के लिए फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
अदालत के सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अदालत से कहा कि मकबूल और खान को हैदराबाद ले जाया गया था जहां उन्होंने विस्फोटों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. हैदराबाद में 21 फरवरी को हुए इस आतंकवादी विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 117 लोग घायल हुए थे.