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हैदराबादः उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 'बीफ फेस्टिवल' पर कोर्ट ने लगाई रोक

हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल पर जारी विवाद के बीच कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने 21 दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

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उस्मानिया यूनिवर्सिटी
उस्मानिया यूनिवर्सिटी

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हैदराबाद की एक अदालत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले बीफ-पोर्क फेस्टिवल पर 21 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी. यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर 5 किलोमीटर लंबी एक रैली निकालने की योजना बनाई थी. कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी और 50 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है.

इसलिए कर रहे थे रैली
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों में दादरी में बीफ की अफवाह पर हुई इखलाक की हत्या के विरोध में इस रैली का आयोजन करने की योजना बनाई थी. हालांकि छात्रों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. कोर्ट ने वकील जनार्दन की याचिका पर इस रैली पर रोक लगाने का आदेश दिया है. छात्रों का कहना है कि यह रैली राजनीतिक नहीं, खान-पान की आदतों पर अंकुश के विरुद्ध है.

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कैंपस में ऐसे आयोजन गैर कानूनी
जूनियर सिविल जज जी. रविंदर ने कैंपस में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. जज ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह के आयोजन गैरकानूनी हैं. इससे पशू क्रूरता एवं गोवध रोकथाम कानून का उल्लंघन भी होता है. जज ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और रैली के आयोजकों को भी पेशी पर बुलाया था, लेकिन उनके बिना ही सुनवाई हुई. क्योंकि याचिकाकर्ता ने मामले को अर्जेंट बताते हुए दखल की मांग की थी.

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