हैदराबाद एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई होनी है. एनकाउंटर के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता संध्या रानी ने कहा कि हैदराबाद एनकाउंटर बेहद गंभीर मामला है. यह बेहद खराब है. यह एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस की ओर की गई हत्याएं हैं. एनकाउंटर के खिलाफ संध्या रानी ने पिछले दिनों तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था.
महिला अधिकारों से जुड़े मामले उठाने वाली संध्या रानी ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को समझना होगा. यह पुलिस फेक एनकाउंटर नहीं है, बल्कि यह पुलिस द्वारा की गई हत्या है. ये अतिरिक्त हत्याएं हमारी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती. उन्होंने आगे कहा कि 15 सदस्यों ने इस एनकाउंटर के खिलाफ याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने इस फर्जी एनकाउंटर में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया है. कल तक तेलंगाना सरकार को मामले से संबंधित कागजात दाखिल करना होगा.
सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए सरकार
संध्या रानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए. इसके लिए हमने सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है. इसके अलावा शराब पर नियंत्रण होना चाहिए. जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है वहां शराब होता जरूर है, इसलिए इस पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को काम करना चाहिए.
इससे पहले 7 दिसंबर को सामाजिक कार्यकर्ता संध्या रानी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे.
Sandhya Rani, one of the activists who wrote to Chief Justice of Telangana High Court over #TelanganaEncounter: It was a barbaric rape & murder, we also demand severe punishment for real culprits but it is too early to judge that they were the culprits, how can we trust police? pic.twitter.com/5HNvljAHuf
— ANI (@ANI) December 7, 2019
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को हैदराबाद एनकाउंटर मामले की सुनवाई शुरू होगी. चीफ जस्टिस एसए बोवडे की पीठ सुनवाई करेगी. इस दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार भी मौजूद रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना पुलिस का पक्ष वकील मुकुल रोहतगी रखेंगे.
याचिकाकर्ता ने इस केस में एसआईटी जांच की मांग की है. फिलहाल, चारों आरोपियों के शवों को सुरक्षित रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.