अधिकारियों ने बताया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में एक नया प्रोविजन शामिल किया जाएगा. इसके तहत टीवी चैनल ऐसी किसी सामग्री का प्रसारण नहीं करेंगे जिसमें सुरक्षाबलों के आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज हो. मीडिया का कवरेज ऐसे अभियान के समाप्त होने तक सरकार की ओर से नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी तक सीमित होगा. अधिकारियों ने कहा कि नए नियम को अनुमोदन दे दिया गया है और सरकार द्वारा इसे जल्दी ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है.
संपर्क किए जाने पर सूचना प्रसारण सचिव बिमल जुल्का ने पुष्टि की कि गृह मंत्रालय की सलाह के मुताबिक, केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशोधन किया गया है. इसके पहले गृह मंत्रालय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि मीडिया में सुरक्षा अभियान का सीधा प्रसारण नहीं हो. अधिकारियों ने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को लिखकर पूछा था कि आतंकवाद विरोधी अभियान की क्या परिभाषा होगी ताकि नियमों में बदलाव किया जा सके. इसी साल जनवरी में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा स्मारक पहले व्याख्यान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि ऐसी रिपोर्ट थीं कि मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के दौरान सीधा प्रसारण करने से आतंकवादियों के आकाओं को यह जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली कि सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं.
-इनपुट भाषा से