scorecardresearch
 

अगले साल 31 मार्च तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आप किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन मिस कर गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं. आप इसे अगले साल 31 मार्च तक भर सकते हैं. वित्‍त वर्ष 2013-14 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बीते 31 जुलाई को समाप्‍त हो गई है.

Advertisement
X
Symbolic Image
Symbolic Image

अगर आप किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन मिस कर गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं. आप इसे अगले साल 31 मार्च तक भर सकते हैं. वित्‍त वर्ष 2013-14 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बीते 31 जुलाई को समाप्‍त हो गई है.

हालांकि अगर आप अगले साल रिटर्न भरते हैं तो पेनल्टी से आप तभी बचेंगे, जब आपने पूरा टैक्स चुका दिया हो.

31 मार्च 2016 तक है मौका
सुस्त टैक्सपेयर्स के लिए एक और अच्छी खबर है. जो लोग 31 मार्च 2015 की डेडलाइन भी मिस कर जाते हैं, उन्हें 31 मार्च 2016 तक रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा. हालांकि इसे 'रिटर्न बिलेटेड' माना जाएगा. डेडलाइन से पहले या बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रॉसेस में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन टैक्स फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि वह 'बिलेटेड' यानी देरी से भरा गया टैक्स रिटर्न है. 31 मार्च 2015 के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है और इस बारे में फैसला करने का अधिकार असेसिंग ऑफिसर को होता है.

डेडलाइन चूकने का खामियाजा
31 जुलाई की डेडलाइन मिस होने पर करदाताओं को कुछ अधिकारों से हाथ धोना पड़ जाता है. जैसे कि ड्यू डेट के बाद फाइल रिटर्न में बदलाव नहीं किया जा सकता है. अगर रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल कर दिया गया है तो उसमें असेसमेंट ईयर खत्म होने या रिटर्न का असेसमेंट होने से पहले आप जब चाहें बदलाव कर सकते हैं. अगर गलती से कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिस हो जाता है तो उसके लिए बाद में क्लेम नहीं किया जा सकता.

Advertisement
Advertisement