भारत और पाकिस्तान ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर नए वीजा समझौते को लागू कर दिया जिसके तहत कारोबारियों के लिए बहु प्रवेश एवं रिपोर्टिंग मुक्त वीजा की सुविधा होगी. साथ ही बुजुर्गों के लिए वीजा ऑन अराइवल यानी देश में पहुंचने पर वीजा लेने की सुविधा होगी.
नया समझौता 38 साल पुरानी वीजा व्यवस्था की जगह लेगा जिस पर दोनों देशों द्वारा 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे. नयी वीजा व्यवस्था की घोषणा करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, ‘यह नयी वीजा व्यवस्था लोगों के आपस में संपर्क को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगी. हम विदेश में सभी भारतीय मिशन का पहले ही सर्कुलर जारी कर चुके हैं और राज्य सरकारें नयी वीजा व्यवस्था को अधिसूचित कर रही हैं.’
इस अवसर पर, भारत की यात्रा पर आए पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा, ‘पुराने दिनों को भुलाने का समय आ गया है. यह वीजा व्यवस्था द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाएगी. इससे अच्छा व्यापार हासिल होगा. यह न केवल एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि शांति के लिए एक कदम है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए तलाश है.’
नए समझौते के तहत व्यवसासियों के लिए बहु प्रवेश और रिपोर्टिंग मुक्त वीजा की सुविधा होगी जिससे व्यवसायी तीन के बजाय पांच शहर जा सकेंगे. पुरानी व्यवस्था में तीन शहरों का दौरा करने की अनुमति थी.
नयी वीजा व्यवस्था के तहत सालाना 50 लाख पाकिस्तानी रुपये से अधिक की आय हासिल करने वाले या तीन करोड़ पाकिस्तान रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले या भारतीय रुपये में समान आय या कारोबार करने वाले व्यवसायियों को बिजनेस वीजा पर यात्रा करने में पुलिस जांच के झंझट से मुक्ति मिलेगी.
इस अवसर पर जारी बयान में कहा गया, ‘अगर आवेदन में संकेत दिया गया है तो अलग-अलग निर्धारित आव्रजन चौकियों से प्रवेश एवं निकासी की अनुमति मिल सकती है. हालांकि, वाघा अटारी से पैदल निकासी की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि प्रवेश भी अटारी वाघा से पैदल न किया गया हो.’
नयी व्यवस्था के तहत, 65 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा 15 जनवरी से चार सप्ताह में शुरू हो जाएगी. इसके तहत, 45 दिनों का वीजा दिया जाएगा जिसमें अटारी वाघा चौकी से एकल प्रवेश की अनुमति होगी.
दोनों देशों ने नए वीजा समझौते पर 8 सितंबर को हस्ताक्षर किया था. दोनों देश 15 मार्च, 2013 से सामूहिक पर्यटक वीजा को भी लागू करेंगे जिसके तहत 10 से 50 के समूह में पर्यटक 30 दिनों के लिए वीजा प्राप्त कर सकेंगे.
खास मामलों में दो साल तक के लिए वीजा जारी करने की भी व्यवस्था होगी, जबकि पुरानी व्यवस्था में एक साल के लिए वीजा का प्रावधान था. हालांकि, दो साल का वीजा केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है या एक देश के नागरिक ने दूसरे देश के नागरिक से विवाह किया हुआ है और 12 साल से कम उम्र के बच्चे उनके साथ जा रहे हैं.