धूम्र-पान पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खुले सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है और प्रस्ताव है कि 25 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री की अनुमति न दी जाए. मौजूदा समय में यह उम्र सीमा 18 साल है.
सरकार के विचाराधीन अन्य प्रस्ताव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के लिए और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाना शामिल है. स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिशें की गई हैं, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार लिया है.
मंत्रालय ने तंबाकू की खपत घटाने के लिए सुझाव देने के वास्ते इस समिति का गठन किया था. मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए एक कैबिनेट नोट भी जारी किया है.
नड्डा ने ऊपरी सदन को एक लिखित जवाब में बताया, ‘विशेषज्ञ समिति ने खुले सिगरेट या एक सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने, तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है जिसे मंत्रालय ने स्वीकार लिया है,’
इनपुट भाषा से