विपक्ष के विरोध के बावजूद गुरुवार को राज्यसभा से बीमा क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस विधेयक में घरेलू कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है.
इसे सामान्य तौर पर बीमा कानून (संशोधन) विधेयक के नाम से जाना जाता है. यह विधेयक बजट सत्र पूर्व लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. इस विधेयक को चार मार्च को लोकसभा से पारित कर दिया गया था. इसे मोदी सरकार के महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार उपायों में से एक माना जाता है.
राज्यसभा ने गुरुवार को बीमा विधि संशोधन विधेयक 2015 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. उच्च सदन ने इसी के साथ इस संबंध में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को निरस्त करने संबंधी विपक्ष के संकल्पों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया. विधेयक पर तीन वाम सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों को 10 के मुकाबले 84 मतों से खारिज कर दिया गया.
इनपुट-भाषा