जबर्दस्त हंगामे और शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल पास कर दिया गया. कानून मंत्री अली असगर ने बिल पेश किया तो तमाम पीडीपी विधायक भड़क गए, और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया.
दरअसल इस कानून में सरकार ने मामूली बदलाव कर अनूसूचित जाति के लिए आठ फीसदी आरक्षण लागू कर दिया. जबकि इससे पहले बिल में सिर्फ इतना ही था कि किसी भी जिले में सरकारी नौकरियों की भर्ती में दूसरे जिले के लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे.
हालांकि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हर जिले में आठ फीसदी आरक्षण है, यानी इस श्रेणी के लिए किसी भी जिले में रहते हों, वो राज्य भर में कहीं भी आवेदन कर सकेंगे.