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17 जुलाई को कुलभूषण जाधव मामले में फैसला सुनाएगा ICJ

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) 17 जुलाई को कुलभूषण जाधव मामले पर फैसला सुना सकता है. इससे पहले 20 फरवरी को भारत ने जाधव की मौत की सजा को रद्द करने की मांग की थी. साथ ही पाकिस्तान की सैन्य अदालत और ICJ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था.

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कुलभूषण जाधव
कुलभूषण जाधव

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हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) इस महीने कुलभूषण जाधव पर फैसला सुना सकता है. सूत्रों के मुताबिक 17 जुलाई को कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला आ सकता है. हालांकि गुरुवार को जाधव मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने भी कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को फैसला सुनाना है. यह फैसला कब सुनाया जाएगा, इसकी तारीख का भी ऐलान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करेगा.

इससे पहले 20 फरवरी को भारत ने जाधव की मौत की सजा को रद्द करने की मांग की थी. साथ ही पाकिस्तान की सैन्य अदालत और ICJ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था. सुनवाई के पहले चरण के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा था कि जाधव की एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा की गई सुनवाई उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं करती है. लिहाजा आईसीजे को इसको गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए.

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आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था. इसके बाद  जाधव को मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि भारत पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज करता आ रहा है.

भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट लेकर बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए थे, जहां से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने उनको अगवा कर लिया था. भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी. अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है.

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