सड़क हादसों को रोकने के लिए नए मोटर व्हीकल कानून को कैबिनेट ने पास कर दिया है. सरकार का मानना है कि इस कानून से जहां सड़क हादसों पर एक हद तक लगाम लगेगी, वहीं सिस्टम को करप्शन फ्री और ट्रांसपरेंट बनाने में मदद मिलेगी. इस मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से 'आजतक' ने खास बातचीत की. इस दौरान गडकरी ने साफ किया कि नए कड़े कानूनों का उल्लघंन करने पर न तो कोई वीआईपी बचेगा और ना ही कोई नेता.
सवाल: बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए आपकी सरकार कड़े कानून लाने जा रही है. इससे कितना फर्क पड़ेगा?
जवाब: देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस एक व्यक्ति चार जगह से जारी कराता है. अब से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटर टेस्ट होगा. इस नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन और ई-गवर्नेंस से करप्शन भी रुकेगा. सिस्टम में ट्रांसपरेंसी आएगी. इसमें गुणात्मक सुधार होगा.
सवाल: लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में कुछ पुलिसवाले बिचौलिए होते हैं, उन पर क्या लगाम लगेगी?
जवाब: बिल्कुल. अगर इससे जुड़ी कोई फोटो या वीडियो है, जिससे कानून का उल्लंघन साबित होता है, तो संबंधित व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता,क्योंकि सारे चीजें रिकॉर्ड में रहेंगी.
सवाल: अगर नियम तोड़ने वाला वीआईपी या नेता है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी?
जवाब: कानून का उल्लंघन करने वाला चाहे नेता हो, वीआईपी हो या कोई पत्रकार, कोई भी सजा से नहीं बच सकता.
सवाल: अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरह के मामले में क्या प्रोविजन है, जिसमें उसके माता-पिता को भी जिम्मेदार ठहराया जाए?
जवाब: अगर नाबालिग लड़का कुछ करता है, तो उस की जिम्मेदारी उसके माता-पिता पर आएगी. ऐसे में 25 हजार रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है.
सवाल: ये कानून कितना व्यावहारिक है?
जवाब: ये कानून काफी असर डालेगा. मैं उम्मीद करता हूं कि इससे सड़क हादसे में मौतों की संख्या में कमी आएगी. रोड सिग्नल सिस्टम को सुधारेंगे. ब्लैक स्पोर्ट्स को इंप्रूव करेंगे.
सवाल: इस कानून को सदन में कब लेकर आ रहे हैं और ये कब तक पास हो जाएगा?
जवाब: इसे संसद के इसी सत्र में लाया जाएगा और पास कराया जाएगा.